तीन साल पहले पत्नी की फावड़े से हत्या करने वाले पति को कोर्र्ट आजीवन कारवास की सजा सुनाई है। पति और पति का प्लॉट बेचने को लेकर विवाद हुआ था और गुस्से में पति ने फावड़ा उठाकर पति के सिर पर मार दिया था। जिला कोर्ट आरोपी दिनेश साहू निवासी बजरंगपुरा को धारा ३०२ में अपराधी मानते हुए आजीवन कारवास और दो हजार रुपये की सजा से दंडित किया है।
यह है मामला
२१ मार्च को २०२० को बाणगंगा क्षेत्र में रहने वाली द्रोपदी का उसके पति दिनेश से प्लॉट बेचने को लेकर विवाद हो गया था। दिनेश ने उसे फावड़ा मार दिया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद द्रोपदी का भाई मौके पर पहुंचा और लहुलुहान हालत में बहन को अस्पताल ले गया, लेकिन डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या कर घर से भागते हुए दिनेश को आसपड़ोसियों ने भी देखा था। इस घटना के बाद दिनेश घर से फरार हो गया था।
इस मामले में बाणगंगा थाने में केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। इस प्रकरण में अभियोजन की तरफ से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी अविसारिका जैन ने पैरवी की।