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Indore News: अक्षय बम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, कोर्ट में नहीं हुए पेश

Fri, 10 May 2024 08:26 PM IST
अभिषेक चेंडके न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर

सार

बम परिवार और युनूस पटेल के बीच जमीन को लेकर विवाद था। वर्ष 2007 मेें इस मामले में पथराव, बलवा का मामला पुलिस ने दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हत्या के प्रयास की धारा बढ़ा दी थी।
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जिला कोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए अक्षय बम की परेशानियां दूर होती नजर नहीं आ रही हैै। कोर्ट ने 17 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। शुक्रवार को इस केस में सुनवाई थी। अक्षय व उनके पिता कांति बम को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन दोनो कोर्ट नहीं पहुंचे। कोर्ट ने दोनो को 8 जुलाई तक गिरफ्तार कर पेश होने को कहा है।

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सुनवाई के दौरान बम के वकील ने अक्षय की पारिवारिक व्यवस्तता, पिता की बीमारी का हवाला देकर कहा था कि वे कोर्ट में पेश नहीं हो सकते, लेकिन कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। शुक्रवार को अक्षय बम मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ राजनीतिक व सामाजिक आयोजनों में नजर आए।

आपको बता दें कि जिस दिन अक्षय बम ने नामाकंन फार्म जमा किया था। उस दिन उनकेे खिलाफ पुराने केस में हत्या केे प्रयास के केस की धारा बढ़ाई गई थी। इसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला। अक्षय ने नाम वापस लेकर भाजपा का दामन थाम लिया। वे नामांकन फार्म वापस लेने विधायक रमेश मेंदोला के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचे थे।

सुनवाई में नहीं पहुंचे

धारा बढ़ने के बाद कोर्ट ने 10 मई की तिथि सुनवाई के लिए तय की थी, लेकिन सुनवाई पर पिता व पुत्र कोर्ट में मौजूद नहीं थे। फरियादी युनूस पटेल के वकील ने कहा कि दोनो पर गंभीर धारा जुड़ गई है,इसलिए उनकी जमानत रद्द कर दी जाए। उधर अक्षय के वकील आवेदन दिया कि अक्षय पारिवारिक आयोजनों में व्यस्त है और उनके पिता बेड रेस्ट पर है, इसलिए पेशी से हाजिरी माफी दी जाए। कोर्ट ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।

यह है मामला

बम परिवार और युनूस पटेल के बीच जमीन को लेकर विवाद था। वर्ष 2007 मेें इस मामले में पथराव, बलवा का मामला पुलिस ने दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हत्या के प्रयास की धारा बढ़ा दी थी। पिछले दिनों अक्षय व उसके पिता ने अग्रिम जमानत का आवेदन भी दिया था। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

 

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