पुलिस कमिश्नर मकरंद देउसकर ने थाना स्तर पर पत्रकारों को ब्रीफिंग करने के आदेश में संशोधन किया है। पहले आदेश आया था कि टीआई की गैरमौजूदगी में कोई भी पत्रकारों को जानकारी नहीं दे सकेगा। इसके बाद पत्रकारों ने इसका विरोध किया और अब आदेश को बदल दिया गया है। नए आदेश के अनुसार अब सभी थाने में सब इंस्पेक्टर अपराध के संबंध में मीडिया को ब्रीफिंग कर सकेंगे।
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जनसुनवाई के समय पत्रकारों ने दी जानकारी
पिछले सप्ताह जनसुनवाई के समय पत्रकारों ने बताया कि इसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। कई बार टीआई किसी जरूरी काम से थाने के बाहर होते हैं और उसी समय पत्रकारों को थाने में जरूरी जानकारियों की जरूरत पड़ती है तो उन्हें परेशानी होती है। इसके बाद पुलिस कमिश्नर मकरंद देउसकर ने पत्रकारों की परेशानी को समझा और आदेश में संशोधन किया।