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इंदौर: कलेक्टर ने बुलाई पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक, टैंकर खाली होने तक बंद रखा जाएगा पेट्रोल पंप, खुले कंटेनर में नहीं दिया जाए पेट्रोल

Wed, 04 May 2022 05:33 PM IST
चंद्रप्रकाश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर

सार

इंदौर में पेट्रोल पंप पर आग लगने की घटना के बाद प्रशासन सख्त हुआ है। बुधवार को कलेक्टर मनीष सिंह ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक बुलाकर निर्देश दिए। यह तय हुआ कि पेट्रोल पंप पर टैंकर अनलोडिंग के समय पंप बंद रखा जाएगा। 
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बैठक में निर्देश देते कलेक्टर सिंह - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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पेट्रोल पंप पर हुई आग लगने की घटना के बाद प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू की है। शहर के सभी पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने जरुरी निर्देश दिए हैं। निर्देशों का हर हाल में पालन करना होगा। सबसे प्रमुख बात यह हुई कि टैंकर खाली होने तक पेट्रोल पंप को बंद रखा जाएगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों जीपीओ चौराहे स्थित पेट्रोल पंप पर आग लग गई थी। टैंकर से पेट्रोल खाली करने के दौरान यह हादसा हुआ था। इसके बाद से प्रशासन ने पेट्रोल पंप को सील कर दिया था।
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जानकारी के मुताबिक बुधवार को कलेक्टर मनीष सिंह ने पंप संचालकों की बैठक बुलाई। इसमें उन्होंने पंप संचालकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। बैठक में निर्णय लिया गया कि टैंकर खाली होने तक पेट्रोल पंप को बंद रखा जाएगा। जिले के सभी पेट्रोल पंप डीलर्स ने इस पर सहमति दी है। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि ग्राहक की सुरक्षा के लिए टैंकर अनलोडिंग के समय आधा से एक घंटे की समयावधि तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। ग्राहक और पंप के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए फ्यूल लेते समय मोबाइल का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। खुले में किसी कंटेनर में पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। फ्यूलिंग स्थान से क्यूआर कोड दो मीटर के दायरे में लगाया जाएगा। इसके अलावा सीएनजी भरवाते समय वाहन चालक गाड़ी में न रहे या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालक गाड़ी में सवारी को न बैठाकर रखे। वाहन चालक एवं सवारी गाड़ी से कुछ दूरी पर खड़े रहें।

अनलोडिंग के समय बंद रहेंगे पंप
बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि ग्राहकों की सुरक्षा हेतु फ्यूल अनलोडिंग के समय आधे घंटे से 1 घंटे की समय अवधि तक पेट्रोल पंप पूर्णत: बंद रहेंगे। उक्त समय अवधि के दौरान अस्थायी रूप से पेट्रोल पंप बंद रहेंगे और इस समय किसी भी ग्राहक को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि फ्यूल अनलोडिंग के दौरान पेट्रोल पंप संचालक पंप की एंट्री पर बैरिकेडिंग लगाकर ग्राहकों के लिए यह सूचना बोर्ड भी लगाएंगे की उनकी सुरक्षा के लिए ही पेट्रोल पंप को बंद किया गया है, जिससे ग्राहकों में भी यह जागरूकता आए और वे फ्यूल डलवाने के लिए दबाव न डालें। कोई भी पेट्रोल पंप खुले कंटेनर में ग्राहकों को पेट्रोल नहीं देंगे। पेट्रोल सिर्फ वाहन में ही डाला जाएगा। 
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पेट्रोल पंप पर मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ग्राहकों एवं पंप पर कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पेट्रोल पंप पर कोई भी ग्राहक मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा। सभी कंपनियों के पदाधिकारियों एवं पेट्रोल पंप डीलर्स के साथ चर्चा उपरांत यह निर्णय लिया गया कि भुगतान के लिए जो ग्राहक क्यूआर कोड स्कैन करते हैं वे ईंधन भरने के दौरान कोड स्कैन नहीं करेंगे। सीएनजी स्टेशन पर गाड़ी में सीएनजी भरवाते समय कोई भी वाहन चालक या ग्राहक गाड़ी में नहीं बैठेगा। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन चालक भी सवारी को गाड़ी से उतारकर ही सीएनजी गाड़ी में भरवाएं। सीएनजी भरवाते समय हाई प्रेशर कंप्रेस गैस होने के कारण विस्फोटक घटना की संभावना बन सकती है इसलिए प्रीकॉशन के तौर पर वाहन चालक एवं ग्राहक गाड़ी से थोड़ी दूरी पर खड़े रहेंगे। 

पीयूसी सर्टिफिकेट की होगी चेकिंग
इसी तरह सभी सीएनजी स्टोरेज टैंक वाहन के चालक प्रत्येक 3 साल की समय अवधि में सुरक्षात्मक जांच करवाएंगे। सीएनजी स्टोरेज टैंक की प्रेशर प्लेट यदि एक्सपायर हो जाती है तो उससे भी विस्फोटक घटना की संभावना बनती है। इसलिए सभी वाहन चालक नियमित रूप से इसकी जांच अवश्य करवाएं। कलेक्टर ने कहा कि पेट्रोल पंप डीलर्स मोबाइल के उपयोग न करने एवं अन्य सुरक्षात्मक नियमों का पालन करने के लिए अपने ग्राहकों को नियमित रूप से समझाइश दें एवं जरुरत पड़ने पर टोका-टाकी भी करें। यदि इसके बाद भी कोई ग्राहक नियमों का पालन नहीं करता है तो उसकी जानकारी तत्काल रुप से प्रशासन को दी जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी पेट्रोल पंप सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करता पाया गया तो उसके विरुद्ध भी आवश्यक दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में उपस्थित सदस्यों को पेट्रोल पंप पर सुरक्षा हेतु जरूरी एसओपी एवं अन्य नियमों के बारे में विस्तृत रूप से प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी गई। कलेक्टर सिंह ने कहा कि शहर की वायु गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आरटीओ एवं ट्रैफिक पुलिस द्वारा अब से नियमित रूप से वाहनों में पीयूसी सर्टिफिकेट की चैकिंग की जाएगी। सभी से अनुरोध किया है कि वे प्रदूषण नियंत्रण हेतु अनिवार्य रूप से अपने वाहनों में पीयूसी सर्टिफिकेट लगवाएं।
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