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Indore Crime News: 67 साल के आरोपी ने 27 साल छोटी पत्नी से बनाए अप्राकृतिक संबंध, नकली दांतों से काटता था, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

Wed, 05 Jan 2022 10:43 PM IST
चंद्रप्रकाश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर

सार

जिला न्यायालय इंदौर ने एक अग्रिम जमानत याचिका खारिज की है। यह याचिका 67 वर्षीय सराफा कारोबारी की थी, जिस पर 27 साल छोटी पत्नी से वहशीयत के आरोप हैं। पीड़िता ने बताया था कि शादी की पहली रात ही आरोपी ने उसे अप्राकृतिक संबंध बनाने पर मजबूर किया था।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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जिला न्यायालय इंदौर ने एक अग्रिम जमानत याचिका खारिज की है। यह याचिका 67 वर्षीय सराफा कारोबारी की थी जिस पर 27 साल छोटी पत्नी से वहशीयत के आरोप हैं। पीड़िता ने बताया था कि शादी की पहली रात ही आरोपी ने उसे  विदेशी स्टाइल मे अप्राकृतिक संबंध बनाने पर मजबूर किया था।
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जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम गिरीश कुमार सोनी (67) है। वह गुजरात का रहने वाला है। उसने अपने से 27 साल छोटी लड़की से शादी की थी। आरोपी के दांत भी नहीं हैं। उसने नकली बत्तीसी लगा रखी है। वह पीड़िता के अंगों को इससे काटता था और चोट पहुंचाता था। वह पीड़िता को उदयपुर घुमाने ले गया था वहां भी उसके साथ वहशियाना संबंध बनाए। पीड़िता के विरोध करने पर परिवार को जान से खत्म करने की धमकी दी थी। कहा था कि मेरा करोड़ों का कारोबार है। किसी को बताया तो गुजरात बैठे-बैठे इंदौर में परिवार को खत्म कर दूंगा।

बाद में पीड़िता हिम्मत जुटाकर महिला थाना इंदौर पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। अपने घाव भी दिखाए। पुलिस ने मेडिकल करवाया तो घावों की पुष्टि हुई। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने इसे गंभीर अपराध माना औरअग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस को आदेश दिए कि जल्द गिरफ्तारी की जाए और आरोपी की नकली बत्तीसी जब्त की जाए। बताया जा रहा है कि आरोपी की पहली पत्नी का कोरोना काल में निधन हो गया था। इसके बाद रिश्तेदारों के जरिए आरोपी और पीड़िता के बीच रिश्ते की बात हुई। अक्टूबर 2021 में दोनों ने शादी की थी। शादी की पहली रात से ही आरोपी गलत तरीके से यौन संबंध बनाने लगा और बाद में यही करता रहा। दिसंबर में पीड़िता अपने घर इंदौर आ गई थी। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। तब से ही वह फरार है। 
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