फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gwalior News: ग्वालियर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके से महिला की मौत, बारूद भंडारण पर कार्रवाई के निर्देश

Fri, 20 Jan 2023 04:56 PM IST
गुलाम अहमद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर

सार

ग्वालियर एडीएम एचबी शर्मा का कहना है कि महमूद खान के पास पटाखा निर्माण का कोई लाइसेंस नहीं था। घटना काफी गंभीर है। ऐसे में सभी एसडीएम एसडीओपी और थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वह 24 घंटे के अंदर अपने क्षेत्र में अभियान चला कर अवैध बारूद भंडारण और पटाखा निर्माण पर तत्काल कार्रवाई करें।
विज्ञापन
Gwalior firecracker factory blast - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से एक महिला की मौत हो गई। बताया गया है कि जिले के डबरा स्थित छीमक गांव में एक घर में पटाखा निर्माण का काम चल रहा था। इस दौरान धमाका हो गया, जिसमें पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। सूचान मिलने पर पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बारूद के अवैध भंडारण को लेकर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन


वहीं, घटना की सूचना मिलने पर क्षेत्र के विधायक सुरेश राजे भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। इस हादसे के बाद प्रशासन ने जिले के सभी एसडीएम एसडीओपी और पुलिस को निर्देश जारी किए हैं कि वह अपने-अपने क्षेत्र में बारूद के अवैध भंडारण और पटाखा निर्माण की सघन जांच कर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमा करें।

बता दें, जिले के छीमक गांव में महमूद खान के घर में आतिशबाजी बनाने का काम होता था और उसका मकान भी घनी बस्ती के बीच में है। गुरुवार दोपहर मकान में अचानक ब्लास्ट हुआ और आसपास के लोग सहम गए। जानकारी लगने पर पड़ोस के लोग जब महमूद खान के घर पहुंचे तो महमूद और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हालात में जमीन पर पड़े हुए थे। घर का सामान भी जलकर खाक हो गया।
विज्ञापन


डबरा विधायक सुरेश राजे घटनास्थल पर पहुंचे
जानकारी मिलने पर डबरा विधायक सुरेश राजे घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को ग्वालियर के लिए रेफर कराया, जहां ग्वालियर में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं, महमूद का इलाज जारी है। ग्वालियर एसएसपी अमित सांघी का कहना है कि मौके पर BDS की टीम के साथ पुलिस टीम को भेजा गया है जो ब्लास्ट कैसे हुआ और बारूद के अवैध भंडारण से जुड़ी जानकारी को जुटा रहे हैं। साथ ही जांच के बाद घर के मालिक के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज किया जाएगा।

अभियान चला कर अवैध पटाखा निर्माण पर कार्रवाई के निर्देश
वहीं, ग्वालियर एडीएम एचबी शर्मा का कहना है कि मौके पर पहुंचे मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के अनुसार महमूद खान के पास पटाखा निर्माण का कोई लाइसेंस नहीं था। घटना काफी गंभीर है। ऐसे में सभी एसडीएम एसडीओपी और थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वह 24 घंटे के अंदर अपने क्षेत्र में अभियान चला कर अवैध बारूद भंडारण और आतिशबाजी निर्माण को लेकर जानकारी जुटाएं और अवैध पटाखा निर्माण पर तत्काल एक्शन भी लिया जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें