भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी अपने खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। उनके खिलाफ शिवपुरी के खनियाधाना में तत्कालीन तहसीलदार ने शासकीय कार्य में बाधा डालने और धमकाने का मुकदमा दर्ज कराया था।
बता दें कि घटना 6 जून 2018 की है, लोधी के विधायक बनने के बाद इस मामले को एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी का कहना है कि साल 2018 में भाजपा की सरकार के जाने के बाद प्रदेश में कांग्रेस की नई सरकार आई तो उन्होंने उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए थे। उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और आखिर में सत्य की जीत होगी। न्यायालय ने विधायक के खिलाफ दर्ज मामले में फैसला सुनाने के लिए 29 जनवरी की तारीख नियत की है।