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युवक-युवती को निर्वस्त्र कर बांधा और...

Wed, 16 Oct 2013 07:40 PM IST
जयप्रकाश पाराशर/भोपाल
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मध्य रदेश के धार जिले में गांव खोकरिया (बलवारी पंचायत) के लोगों ने मंगलवार को आदिम युग की याद दिलाने वाला वाकया कर डाला। एक युवती और उसके कथित प्रेमी को निर्वस्त्र करके कालिख पोती गई, मारा पीटा गया और तीन गांवों में जुलूस निकाला गया।
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20 लोग गिरफ्तार
धार के पुलिस अधीक्षक भगवत सिंह चौहान ने 'अमर उजाला' को बताया कि पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक दिन पहले पीड़िता की शिकायत दर्ज नहीं करने और उन्हें भगा देने वाले थाना प्रभारी मुकेश इजारदार, एसआई योगेंद्र जादौन और दो हैड कांस्टेबलों राकेश व पंकज को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार बलवारी ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव व कोटवार को निलंबित किया जा रहा है।

दोनों विवाहित
आदिवासी समाज के ये दोनों ही युवक व युवती विवाहित हैं और उनके अपने बच्चे भी हैं। उनके प्रेम प्रसंग का सामाजिक स्तर पर पहले भी विरोध हो रहा था। ये दोनों एक बार सात दिनों के लिए गांव छोड़कर चले भी गए थे। उसका रोष आदिवासी समाज में दशहरे के दिन इस शर्मनाक घटना के रूप में सामने आया।
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पंडाल में बांधकर खुद नाचते रहे
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटनाक्रम मंगलवार को सुबह चार बजे शुरू हुआ। लोग इन दोनों युवक-युवती को बलवारी से पकड़कर लाए और पंडाल में बांधकर खुद ही नाचते रहे।

सुबह करीब छह बजे दोनों पर काले तेल की कालिख उन पर पोती गई, कमर के नीचे खाद की थैली बांधी गई और तीन गांवों- खोकरिया, बलवारी व बयड़ीपुरा में घुमाया गया। लड़के से रास्तेभर थाली बजवाई जा रही थी। जब भी लड़का रुकता उसे आरी (जानवरों को हांकने वाली कील लगी लकड़ी) से ठेला जाता। यह माजरा करीब एक घंटे चला होगा। गांव वालों का कहना था कि विवाहिता महिला का उस युवक के साथ प्रेम संबंध है।

बलवारी ग्राम पंचायत के सरपंच राधेश्याम ने घटना को अमानवीय बताया और कहा है कि अपराध करने वालों को सजा मिलनी चाहिए।

पुलिस ने प्रकरण दर्ज नहीं किया
घटना के बाद पीड़ित पक्ष पुलिस के पास गया था, लेकिन पुलिस ने प्रकरण दर्ज नहीं किया था। मंगलवार की दोपहर में जब युवक-युवती के माता-पिता धामनोद थाना पहुंचे तब भी पुलिस ने प्रकरण दर्ज नहीं किया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पुलिस ने प्रकरण इसलिए दर्ज नहीं किया था कि यह विवाद 20,000 रुपए के सामाजिक दंड के साथ खत्म करने का फैसला दोनों पक्षों ने किया था।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक प्रकरण धारा 376, 366, 354(ख), 323, 342, 506, 147 और 149 के तहत दर्ज किया गया है। दूसरा प्रकरण लड़की के पिता ने भी दर्ज कराया है। कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश नायक ने कहा है कि प्रदेश में कानून व व्यवस्था ध्वस्त हो गई है इसलिए गृहमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।
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