दतिया जिले में दो साल पहले नाबालिग को बहला-फुसलाकर घर से भगाने और दुष्कर्म करने के मामले में जिला न्यायालय ने युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश रमा जयंत मित्तल ने सजा के साथ ही 28 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत में पैरवीकर्ता संचिता अवस्थी ने बताया कि 16 नवंबर 2020 की रात सेंवढ़ा चुंगी निवासी आरोपी संजीव उर्फ छोटू अहिरवार 16 साल की नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया था और उसके बाद पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने पीड़िता को बरामद करने के बाद उसका मेडिकल कराया और बयान दर्ज कराए। साथ ही पीड़िता का जन्म प्रमाण पत्र हासिल किया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान एडीपीओ अवस्थी की ओर से पेश किए सबूत देखने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 28 हजार का जुर्माना भी लगाया।