दमोह कलेक्टर ने बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए धारा 144 लगा दी है। निर्देश दिए हैं कि नकल करने और करवाने वालों पर एफआईआर होगी।
माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के निर्देश पर कक्षा दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा सोमवार 5 फरवरी से शुरू होकर पांच मार्च 2024 तक चलेगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक दमोह जिले के 83 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं अन्य प्रतिबंध के लिए कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने जिले में धारा 144 (2) लागू की है।
जारी आदेश में कहा गया है कि परीक्षा केंद्र के आस-पास पांच या उससे अधिक लोगों की मौजूदगी होने पर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के दो घंटे पहले से लेकर परीक्षा पूर्ण होने तक परीक्षा केंद्रों से 100 गज की दूरी के अंदर किसी अनधिकृत व्यक्तियों पर रोक रहेगी। इसी प्रकार नकल, सामूहिक नकल, गोपनीयता भंग करने का प्रयास, सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी फैलाने का प्रयास करते पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
कलेक्टर के आदेश में लिखा है कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि छात्र-छात्राओं की तलाशी का कार्य शालीनता, लेकिन दृढ़ता से किया जाएगा। छात्राओं की तलाशी सिर्फ शिक्षिकाओं द्वारा ही की जाएगी। तलाशी का कार्य परीक्षा कक्ष के अंदर किसी वर्दीधारी व्यक्ति द्वारा कतई न किया जाए। सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्थान सामूहिक नकल करने अथवा कराने में लिप्त पाया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।