मध्यप्रदेश के आगर-मालवा जिले में एक 7 साल की बच्ची से रेप करने वाले 40 साल के व्यक्ति को अदालत ने 21 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। चालान पेश करने के 10 दिनों के भीतर ये फैसला आया है। आरोपी को अलग-अलग धाराओं के तहत कुल 43 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 3500 रुपये का दंड भी दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी नारायण माली को 21 साल के कारवास के अलावा अलग-अलग धाराओं में 22 साल की सजा सुनाई गई है। कुल मिलाकर उसे 43 साल की सजा मिली है जो कि साथ-साथ चलेगी। मामला 29 जुलाई का है।
जिले के पिपलोनकलां गांव में आरोपी ने बच्ची को बिस्किट और चॉकलेट का लालच देकर पान की दुकान के पास बुलाया था और फिर उसके साथ रेप किया। ऐसा करते हुए उसे एक आदमी ने देख लिया था। जिसके बाद उसने बच्ची के माता पिता को सूचना दी और फिर मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई।