गर्मी के दिनों में संभावित जल संकट से निपटने के लिए छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए जिले में 15 जून 2025 या मानसून के आगमन तक बोर खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। जारी आदेश के अनुसार, इस अवधि के दौरान छिंदवाड़ा जिले को जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इस प्रतिबंध के तहत अब कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के नया नलकूप (बोरवेल) नहीं खोद सकेगी, चाहे वह पेयजल के लिए हो या किसी अन्य उपयोग के लिए।