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छत्तीसगढ़: कालीचरण महाराज की जमानत याचिका खारिज, महात्मा गांधी के खिलाफ की थी अपमानजनक टिप्पणी

Mon, 03 Jan 2022 07:40 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
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धर्मगुरु कालीचरण दास - फोटो : Amar ujala
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रायपुर कोर्ट ने कालीचरण महाराज की जमानत याचिका खारिज कर दी है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण महाराज को कथित तौर पर महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से संबंधित मामले में मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया गया था।

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इससे पहले महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस की गिरफ्त में आए हिंदू धर्मगुरु कालीचरण महाराज को एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। रायपुर जिले की जिला अभियोजन अधिकारी हिना यास्मीन खान ने शुक्रवार को बताया था कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना ठाकुर की अदालत ने कालीचरण महाराज को 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

खान ने बताया कि कालीचरण को पुलिस हिरासत के बाद शनिवार को अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन पुलिस ने पूछताछ पूरी होने का हवाला देते हुए उन्हें आज अदालत में पेश कर दिया तथा अदालत ने कालीचरण महाराज को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हिंदू धर्म गुरु कालीचरण ने 26 दिसंबर को रायपुर में धर्म संसद के अंतिम दिन महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था तथा उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रणाम किया था।
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कालीचरण की इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर रायपुर जिले में पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। बाद में इस मामले में 124 ए (राजद्रोह) और चार अन्य धाराओं को भी जोड़ा गया था। बाद में छत्तीगगढ़ पुलिस ने गुरुवार तड़के कालीचरण महाराज को मध्यप्रदेश के खजुराहो के करीब से गिरफ्तार किया था तथा उन्हें अदालत में पेश किया था।

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