छतरपुर: विवाहिता से रेप के दोषी को 10 साल की कैद
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छतरपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने विवाहित महिला के साथ दुराचार करने वाले एक दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है, वहीं, सबूतों के आभाव में सह आरोपी को बरी कर दिया है।
मामला 7 जून 2017 का है। पीड़िता के वकील लखन राजपूत के अनुसार पीड़िता ने सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कि उसके पति बाहर गए थे, इसी दौरान बबलू नट पीड़िता को अपनी चाची से मिलवाने की बात कहकर उसे अपने घर ले गया, जहां अपने दूसरे साथी अरविंद पचौरी के साथ मिलकर पीड़िता के साथ रिवाल्वर की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों ने पीड़िता को किसी को घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने अरविंद और बबलू को गिरफ्तार कर मामला कोर्ट में पेश किया था।
विशेष न्यायाधीश एसएस परमार की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी बबलू नट को आईपीसी की धारा 376(2)(जी) में दोषी ठहराते हुए 10 साल की कैद के साथ 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, सह आरोपी अरविंद पचौरी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। अदालत के द्वारा वारदात में शामिल दूसरे आरोपी अरविंद पचौरी के संबंध में डीएनए रिपोर्ट पेश करने के संबंध में पत्र जारी किया था, लेकिन पुलिस डीएनए रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई।