खाद्य विभाग के अधिकारी कार्रवाई करते हुए
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पतंजलि घी का एक बैच खाद्य प्रयोगशाला की जांच में असुरक्षित पाए जाने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने इसे बाजार से वापस मंगाने के आदेश जारी किए हैं। आठ अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार, गाय घी के 200 एमएल पैक, बैच नंबर FAWB260017 और निर्माण तिथि अप्रैल 2026 वाले उत्पाद को देशभर और मध्यप्रदेश के खाद्य प्रतिष्ठानों से वापस कराया जाएगा। विभाग ने संबंधित बैच को बाजार से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले के सामने आने के बाद भोपाल में भी खाद्य पदार्थों की जांच तेज कर दी गई है। विभाग ने दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित बैच का घी नहीं बेचें। यदि किसी दुकान पर यह घी मिलता है, तो उसे तत्काल जब्त किया जाएगा। साथ ही निर्माता और विक्रेता के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा सकती है।