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MP News: हेलमेट नहीं तो सरकारी दफ्तरों में एंट्री नहीं, ट्रैफिक नियमों के पालन पर हाईकोर्ट सख्त

Wed, 22 Nov 2023 12:59 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

मध्यप्रदेश में 50 दिनों का विशेष ट्रैफिक चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इसमें वाहन चालक को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की हिदायत के साथ ही चालानी कार्रवाई की जायेगी। ये स्पेशल अभियान हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों पर चलाया जा रहा है।
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MP हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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बिना हेलमेट के अब सरकारी ऑफिसों में प्रवेश नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं सेमी गवर्मेंट और प्राइवेट ऑफिसों में भी प्रवेश के लिए हेलमेट जरूरी रहेगा। ट्रैफिक नियमों को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। HC ने प्रशासन को पूरे प्रदेश में 50 दिनों तक विशेष ट्रैफिक चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एक गाइडलाइन भी जारी की है। इसके तहत वाहन चालक के पास हेलमेट नहीं होने पर उसके पार्किंग में वाहन भी पार्क नहीं करने दिया जायेगा। अगर पार्किंग संचालक वाहन खड़ा करने देता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर ये कदम उठाए जा रहे हैं। 
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हाईकोर्ट के आदेश के बाद अलर्ट पर ट्रैफिक पुलिस
राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत बुधवार से ही होगी। संपूर्ण प्रदेश में हेलमेट व सीट बेल्ट की अनिवार्यता के लिए ये अभियान शुरू किए गया है। इस अभियान के अंतर्गत लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की दी हिदायत दी जाएगी। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने वालों पर स्पॉट फाइन लगाया जाएगा। इसमें नियमों के विपरीत चलने वाले वाहन चालकों को 500 से लेकर 1000 हज़ार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 

पीछे बैठने वाले को भी पहनना होगा हेलमेट
हाईकोर्ट के निर्देशों में ये साफ किया गया है कि दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाना होगा, ऐसा नहीं करने पर वाहन चालक पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कार में भी सीट बेल्ट की अनिवार्यता है। सीट बेल्ट न लगे होने पर फाइन लगाया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने ट्रैफिक नियमों को लेकर प्रचार प्रसार किये जाने के भी निर्देश दिए हैं।
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