मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य में चल रही स्थानांतरण प्रक्रिया की समयसीमा अब बढ़ा दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अब अधिकारी-कर्मचारी 10 जून 2025 तक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे।
मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने स्थानांतरण (ट्रांसफर) की समयसीमा बढ़ा दी है। अब कर्मचारियों के 10 जून 2025 तक तबादले हो सकेंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा आधिकारिक आदेश जारी किया गया है।
इससे पहले यह समयसीमा 30 मई 2025 तक निर्धारित थी, लेकिन मंत्रियों की मांग के बाद इसे बढ़ा दिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्थानांतरण नीति के अंतर्गत 1 मई से 30 मई तक जो छूट दी गई थी, वह अब 10 जून तक लागू रहेगी। राज्य शासन ने समीक्षा उपरांत यह निर्णय लिया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थानांतरण पर प्रतिबंध से छूट की अवधि कुछ और दिनों तक दी जाए, ताकि वे नियमानुसार आवेदन कर सकें। विभाग अब 10 जून तक अधिकारी-कर्मचारियों के ट्रांसफर कर सकेंगे।