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MP News: एक्शन में भोपाल कलेक्टर...फीस अधिनियम का पालन नहीं करने वाले चार निजी स्कूलों पर हुई कार्रवाई

Thu, 27 Jun 2024 07:19 PM IST
अरविंद कुमार न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

फीस अधिनियम का पालन नहीं करने वाले राजधानी भोपाल के चार निजी स्कूलों पर भोपाल कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई की है। इन स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों ने लिखित में शिकायत की थी।
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कलेक्टर, कौशलेंद्र विक्रम सिंह - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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राजधानी भोपाल में लगातार निजी स्कूलों के खिलाफ हो रही शिकायत के बाद गुरुवार को भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की है। ये कार्रवाई अशासकीय डीपीएस स्कूल कोलार रोड भोपाल, शासकीय श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल कोलार रोड भोपाल, अशासकीय कैपियन स्कूल भौरी, अशासकीय सेंज इंटरनेशनल कोलार रोड के खिलाफ की गई है। जानकारी के अनुसार इन स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों ने लिखित में शिकायत की थी।

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भोपाल कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए फीस अधिनियम का पालन न करने के कारण पालकों से नियम विरुद्ध शुल्क को वापस करने का आदेश जारी किया है। इतना ही नहीं इन स्कूलों पर जुर्माना लगाने का आदेश भी दिया है। मध्यप्रदेश की मोहन सरकार जहां प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने की कोशिश कर रही है। वहीं, स्कूल संचालक भी अपनी अकड़ दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के निजी स्कूलों को निर्देश दिया था कि वे अपनी फीस का ब्योरा विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें। उसके लिए समय सीमा भी 24 जून तय की गई थी।

अभियान चलाकर निजी स्कूलों पर की जा रही है कार्रवाई
गौरतलब है कि  सरकार द्वारा काफी समय से विशेष अभियान चलाकर निजी स्कूलों में अनियमितताओं की जांच की जा रही है। कुछ स्कूलों द्वारा फर्जी व डुप्लीकेट पाठ्य-पुस्तकों को पाठ्य क्रम में शामिल करने का मामला भी सामने आया था, जिसके बाद कई बड़े फर्जीवाड़े का उजागर हुआ। इसके बाद सरकार के द्वारा यह सख्त कार्रवाई की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निजी स्कूलों पर नियंत्रण के लिए 25 जनवरी 2018 में फीस रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया था। 
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स्कूल संचालकों पर दो लाख तक हो सकता है जुर्माना
जिला शिक्षा अधिकारी अंजनी कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इन चारों स्कूलों ने फीस अधिनियम 2017 के नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए इन स्कूलों पर धारा नौ (9) के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। यह राशि दो लाख तक हो सकती है। उन्होंने बताया कि स्कूलों में पालकों से नियम विरुद्ध शुल्क लेने की शिकायतें प्रशासन के पास पहुंची थी। इन शिकायतों पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने चारों स्कूलों को पालकों से ली गई एक्स्ट्रा फीस वापस करने का आदेश दिया है।

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