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एमपी में प्रमोशन पर सरकार सख्त: सभी विभागों को डीपीसी कराने के निर्देश, देरी पर जीएडी ने तय की समय-सीमा

Wed, 07 Oct 2026 11:06 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर सरकार ने विभागों को समय-सीमा में डीपीसी कराने के निर्देश दिए हैं। जीएडी ने 2026 की लंबित डीपीसी तत्काल कराने के साथ 2027 की पदोन्नति के लिए भी सितंबर से नवंबर के बीच प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।
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वल्लभ भवन, भोपाल - फोटो : सोशल मीडिया
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मध्यप्रदेश में लंबे समय से अटकी सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने सभी विभागों, संभागायुक्तों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को समय-सीमा में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक कराने के निर्देश दिए हैं। जीएडी ने बुधवार को जारी पत्र में मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के नियम-6 का हवाला देते हुए कहा है कि प्रत्येक चयन वर्ष के लिए डीपीसी की बैठक उसके पूर्ववर्ती वर्ष में सामान्यतः सितंबर से नवंबर के बीच कराई जानी चाहिए। इसमें आगामी चयन वर्ष में 31 दिसंबर तक उपलब्ध होने वाली संभावित और अप्रत्याशित रिक्तियों के लिए कर्मचारियों की पात्रता पर विचार किया जाना है। 
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2026 की डीपीसी नहीं हुई तो तत्काल कराएं
सरकार ने कहा है कि वर्ष 2026 में हुई ऐसी अप्रत्याशित रिक्तियां, जिन्हें प्रतीक्षा सूची से नहीं भरा जा सका है, और 31 दिसंबर 2026 तक होने वाली संभावित रिक्तियों को भरने के लिए डीपीसी की बैठक की जानी थी। जिन विभागों ने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें तत्काल डीपीसी कराने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, जिन विभागों ने 31 दिसंबर 2025 तक की रिक्तियों के साथ 31 दिसंबर 2026 तक की प्रत्याशित रिक्तियों को भरने की कार्रवाई पहले ही कर ली है, उन्हें दोबारा डीपीसी कराने की जरूरत नहीं होगी। 
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2027 की पदोन्नति के लिए भी इसी साल डीपीसी
जीएडी ने 2027 के चयन वर्ष के लिए भी समय-सीमा तय कर दी है। 31 दिसंबर 2027 तक की प्रत्याशित रिक्तियों और वर्ष 2026 में उत्पन्न ऐसी अप्रत्याशित रिक्तियों, जिन्हें प्रतीक्षा सूची से नहीं भरा जा सका है, के लिए डीपीसी सितंबर से नवंबर 2026 के बीच आयोजित की जानी है। जीएडी ने सभी संबंधित अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों को नियम-6(2) के तहत तय समय-सीमा में डीपीसी कराने के निर्देश देने को कहा है। सरकार के इस कदम को लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। 

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