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मध्यप्रदेश: दिवाली पर नहीं उजड़ेगी रोजी-रोटी! वेंडर्स को लेकर एनएचआरसी का बड़ा आदेश

Mon, 05 Oct 2026 08:00 AM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

त्योहारी सीजन में सड़क किनारे दुकान लगाने वाले वेंडर्स, ठेले वालों और छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। NHRC ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा कारणों के अलावा वेंडर्स को बेवजह न हटाया जाए और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक जगह दी जाए।
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एनएचआरसी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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नवरात्रि, दीपावली और छठ पूजा के दौरान सड़क किनारे सामान बेचने वाले वेंडर्स, ठेले वालों, कुम्हारों और छोटे व्यापारियों को बेवजह हटाने या उनकी रोजी-रोटी प्रभावित करने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि त्योहारों के दौरान स्थानीय वेंडर्स की आजीविका और मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। किसी वेंडर को अनावश्यक रूप से हटाया न जाए और न ही उसका सामान जब्त किया जाए।
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सुरक्षा कारणों से हटाना जरूरी हो तो दूसरी जगह दें
एनएचआरसी ने कहा कि अगर किसी स्थान से वेंडर्स को हटाना फायर सेफ्टी या सार्वजनिक सुरक्षा के कारण जरूरी है, तो प्रशासन को उनके लिए उचित वैकल्पिक वेंडिंग स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। केवल हटाने की कार्रवाई करके उनकी रोजी-रोटी खत्म नहीं की जानी चाहिए। आयोग ने वेंडर्स पर मनमाने तरीके से जुर्माना लगाने, सामान जब्त करने और अनावश्यक कार्रवाई से भी बचने के निर्देश दिए हैं। वेंडर्स की ओर से उत्पीड़न, अवैध वसूली या बेवजह हस्तक्षेप की शिकायत मिलने पर कानून के अनुसार कार्रवाई करने को कहा गया है। 
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पिछले साल भी एनएचआरसी ने लिया था संज्ञान
दरअसल, पिछले साल त्योहारी सीजन के दौरान अलग-अलग शहरों में स्थानीय वेंडर्स और दुकानदारों को हटाने, उनका सामान जब्त करने, जुर्माना लगाने और परेशान करने की शिकायतें सामने आई थीं। इसके बाद एनएचआरसी की सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले का संज्ञान लिया था और संबंधित राज्यों व स्थानीय प्रशासन को शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस साल भी त्योहारों से पहले आयोग ने माना कि वेंडर्स की आजीविका और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप जरूरी है। इसी के चलते सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए सिरे से निर्देश जारी किए गए हैं। 

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‘वोकल फॉर लोकल’ को बढ़ावा देने के निर्देश
एनएचआरसी ने प्रशासन से स्थानीय वेंडर्स, पारंपरिक व्यवसायों और स्थानीय स्तर पर निर्मित सामान को बढ़ावा देने के लिए भी कहा है। आयोग ने इसे ‘वोकल फॉर लोकल’ की भावना के अनुरूप लागू करने पर जोर दिया है। आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिए हैं कि इन आदेशों की जानकारी जिला कलेक्टरों, नगर निकायों, पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई जाए और इनके प्रभावी पालन की निगरानी की जाए। लंबित मामलों में अतिरिक्त या पूरी एक्शन टेकन रिपोर्ट 18 अक्टूबर 2026 तक जमा करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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