भोपाल रेलवे स्टेशन के प्रतिबंधित क्षेत्र गाड़ी चलाने के मामले सामने आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक रेलकर्मी वीआईपी एरिया में कार लेकर घुस गया। उसने बीना एंड पर बने वीआईपी रास्ते का इस्तेमाल कर कार सीधे इंजीनियरिंग साइडिंग प्लेटफॉर्म पर पार्क कर दी। घटना रविवार रात की है। मंगलवार को इसका वीडियो सामने आया है। अब स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा की गई कार्रवाई के तहत एक रेलकर्मी द्वारा रेलवे नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी कदम उठाए गए हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि सहायक उप निरीक्षक द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए रेल अधिनियम की धारा 159, 145 तथा 147 के अंतर्गत रेसुब पोस्ट भोपाल पर अपराध के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। उसी दिन आरोपी ट्रेन मैनेजर को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालय ने दोषी पाए जाने पर 2000 का आर्थिक दंड आरोपित किया।
अनुशासनहीनता की श्रेणी
रेलवे अधिकारियों के अनुसार जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह वाहन जितेश कुमार यादव, ट्रेन मैनेजर मुख्यालय भोपाल द्वारा गार्ड लॉबी से वाहन मोड़ते समय वीआईपी रैंप की दिशा में लाकर वहां खड़ा किया गया था। यह कृत्य रेलवे परिसर में अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि सहायक उप निरीक्षक द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए उसी दिन आरोपी ट्रेन मैनेजर को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालय ने दोषी पाए जाने पर 2000 का आर्थिक दंड आरोपित किया।
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रेलवे परिसर की गरिमा एवं सुरक्षा को सर्वोपरि
सौरभ कटारिया ने बताया कि रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल मंडल रेलवे परिसर की गरिमा एवं सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए इस प्रकार के मामलों में शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाए हुए है। यह कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश देती है कि रेलवे परिसर में नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएंगे
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अब सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करेंगे
जानकारी के लिए बतादें कि प्लेटफॉर्म नंबर पर यह रास्ता आमतौर पर वीआईपी मूवमेंट, रेलवे अधिकारियों या लॉबी स्टाफ के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यहां कोई स्थायी बैरियर या सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं है। आरपीएफ ने यह स्पष्ट किया है कि रेलवे अब सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करेगा। चाहे आम नागरिक हो या रेलवे का कर्मचारी, प्लेटफॉर्म क्षेत्र में बिना अनुमति वाहन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।