फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bhopal News: भोपाल में बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, 1 अगस्त से आदेश होगा लागू

Wed, 30 Jul 2025 08:15 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

भोपाल में सड़क हादसों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने नया नियम लागू किया है। अब 1 अगस्त से बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा।
विज्ञापन
भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

सड़क हादसों में लगातार बढ़ रही मौतों को देखते हुए भोपाल जिला प्रशासन ने एक सख्त कदम उठाया है। अब बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 1 अगस्त से लागू होगा और 29 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। जिला कलेक्टर और दंडाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा बुधवार को जारी आदेश के अनुसार, शहर के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के पेट्रोल भरवाने आता है, तो उसे पेट्रोल नहीं दिया जाए। 
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  MP News: विधानसभा में पहली बार संस्कृत में रखा गया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, मंत्री ने भी आदि भाषा में दिया जवाब
विज्ञापन


कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर दोपहिया वाहन बिना हेलमेट के चलाने से न सिर्फ चालक की जान खतरे में रहती है, बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी प्रभावित होती है। इस कारण हेलमेट पहनना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह आदेश मेडिकल आपात स्थिति और आपदा की स्थिति में लागू नहीं होगा।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  MP: प्रदेश में अब तक 2900 लोगों का रेस्क्यू, MP में भारी बारिश की चेतावनी, CM बोले-कलेक्टर्स-SP रहें अलर्ट
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें