भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह
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सड़क हादसों में लगातार बढ़ रही मौतों को देखते हुए भोपाल जिला प्रशासन ने एक सख्त कदम उठाया है। अब बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 1 अगस्त से लागू होगा और 29 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। जिला कलेक्टर और दंडाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा बुधवार को जारी आदेश के अनुसार, शहर के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के पेट्रोल भरवाने आता है, तो उसे पेट्रोल नहीं दिया जाए।