मध्य प्रदेश की राजधानी में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भोपाल नगर निगम पर 1.80 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। नगर निगम पर आरोप है कि आदमपुर छावनी स्थित कचरा डम्पिंग साइट को नियमों का उल्लंघन कर बनाया गया। एनजीटी ने दो महीने में जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दिए है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जुर्माने की राशि मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस राशि का उपयोग आदमपुर छावनी के आसपास के इलाकों में पर्यावरण संरक्षण के काम में किया जाएगा। इसके लिए तीन महीने में पर्यावरण सरंक्षण का प्लान बनाने को कहा गया है। फरवरी 2023 में आदमपुर छावनी क्षेत्र में कचरे में आग लग गई थी। इसके बाद पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले सुभाष सी पांडे ने एनजीटी में याचिका दायर की थी। एनजीटी ने सीपीसीबी और एमपीपीसीबी समेत अधिकारियों की एक संयुक्त कमेटी बनाई थी। कमेटी ने डम्पिंग साइट का निरीक्षण किया। इसकी रिपोर्ट के आधार पर एनजीटी ने फैसला सुनाया। एनजीटी ने नगर निगम को डपिंग साइट का पक्का करने, चारों तरफ बाउंड्रीवाल बनाने और ग्रीन बेल्ट विकसित करने को भी कहा है।