नई नियमावली में दत्तक ग्रहण के संबंध में वर्तमान नियम में एक अलग अध्याय जोड़ा गया है। इसमें अनाथ बच्चों को पात्र दंपती को ही गोद देने और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का प्रावधान किया गया है। इनके संरक्षण को निर्धारित प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए 46 विस्तृत प्रारूप बनाए गए हैं।
शर्मा ने बताया कि नई नियमावली में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी किशोर अपराध से जुड़े मामलों की मॉनीटरिंग का अधिकार दिया गया है।