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अवध बार चुनाव में महिला आरक्षण : हाईकोर्ट ने जुलाई की आमसभा के फैसले की रिपोर्ट तलब की

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हाईकोर्ट।
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लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अवध बार एसोसिएशन के आगामी चुनावों में महिला प्रत्याशियों के लिए पद सुरक्षित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने अवध बार की जुलाई में होने वाली वार्षिक आमसभा में इस विषय पर लिए जाने वाले निर्णय को अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही बार काउंसिल ऑफ यूपी और अन्य पक्षकारों को भी अपना पक्ष रखने की अनुमति दी है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने अवध बार की सदस्य अधिवक्ता दिव्या त्रिपाठी उर्फ दिव्या मिश्रा की जनहित याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए महिला वकीलों के लिए पद आरक्षित करने का आग्रह किया है। वहीं, अवध बार एसोसिएशन ने कोर्ट को बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है, लेकिन कौन से पद आरक्षित किए जाने हैं, इस पर जुलाई की आमसभा में विचार किया जाएगा। अदालत ने अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में तय करते हुए आम सभा के फैसले से अवगत कराने को कहा है।
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