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इमरजेंसी में मदद करती दिखेंगी लाल, नीली व सफेद बत्ती लगी गाड़ियां

Thu, 26 Oct 2017 12:03 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
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लालबत्ती - फोटो : logo
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केंद्र सरकार के आदेश के बाद प्रतिबंधित की गई लाल-नीली बत्ती का प्रयोग रोकने के लिए डीजीपी ने सर्कुलर जारी किया है।
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इसमें कहा गया है कि लाल व नीली बत्ती पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन कानून व्यवस्था व आपात सेवाओं से जुड़े वाहनों पर बहुरंगी बत्ती लगाई जाएगी।

डीजीपी की ओर से केंद्र सरकार के आदेश का हवाला देते हुए बताया गया है कि किसी भी गाड़ी के अगले भाग पर लाल या नीली बत्ती लगाना यातायात नियमों का उल्लंघन है।

केवल आपात और आपदा कर्तव्यों में लगे वाहनों में बहुरंगी बत्ती (लाल, नीली व सफेद) लगाने की छूट होगी।

यूपी 100 की गाड़ियों के साथ ही कानून व्यवस्था से जुड़ी पुलिस फोर्स के वाहनों पर, अग्निश्मन की गाड़ियों पर, आपात सेवाओं में लगने वाली पीएसी व एसडीआरएफ की गाड़ियों पर ही यह बहुरंगी बत्ती लग सकेगी।
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इस बहुरंगी बत्ती के भी मानक तय किए गए हैं। जिन गाड़ियों पर यह बहुरंगी बत्ती लगेगी उनके विंड स्क्रीन पर होलोग्राम युक्त सुरक्षा स्टीकर लगाया जाएगा।

इसके लिए परिवहन विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। डीजीपी ने सभी एसएसपी व एसपी को निर्देश दिए है कि आपात स्थिति व आपदा से जुड़े जो भी वाहन हैं उनकी सूची परिवहन विभाग को उपलब्ध करा दी जाए ताकि होलोग्राम युक्त स्टीकर जारी हो सके।
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