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रोडवेज : एमडी के आदेश का पालन करने पर दो कर्मी बर्खास्त, दो निलंबित, आलमबाग स्टेशन प्रभारी की रिपोर्ट पर रायबरेली के एआरएम ने की मनमानी कार्रवाई

Mon, 28 Feb 2022 08:28 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

संविदा चालक शिव अमर सिंह, श्याम चौधरी, नियमित परिचालक जंग बहादुर यादव व अशोक कुमार रायबरेली डिपो की दो बसों का आलमबाग से प्रयागराज रूट पर संचालन करते हैं। केंद्र प्रभारी ज्योति अवस्थी ने सिंगिल चालक के जरिये शिव अमर सिंह व श्याम चौधरी पर बस को लखनऊ से दिल्ली ले जाने का आदेश दिया था। 
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यूपी रोडवेज की बसें - फोटो : सोशल मीडिया।
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) में उल्टी गंगा बह रही। यहां पर जो कर्मचारी आदेश का उल्लंघन करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती। मगर, ये पहला वाकया, जब रोडवेज के एमडी के आदेश पर अमल करने पर दो संविदा चालकों शिव अमर सिंह, श्याम चौधरी को नौकरी से बर्खास्त और नियमित परिचालक जंग बहादुर यादव व अशोक कुमार को निलंबित कर दिया गया है। रायबरेली डिपो के एआरएम अक्षय कुमार की ये अंधेरगर्दी उस वक्त, जब प्रदेश में विधान सभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही। इन कर्मियों का सिर्फ ये दोष कि 300 से अधिक दूरी पर बस को ले जाने के लिए डबल चालक की मांग कर रहे थे। एआरएम ने 26 फरवरी को आलमबाग स्टेशन प्रभारी ज्योति अवस्थी की रिपोर्ट पर ये मनमानी कार्रवाई की है। यूपी रोडवेज कर्मचारी संघ रायबरेली शाखा के अध्यक्ष राकेश तिवारी एवं संजीव मिश्रा ने मुख्यमंत्री एवं प्रबंध निदेशक को पत्र लिख करके इस उत्पीड़न की शिकायत की है।

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ये था मामला
संविदा चालक शिव अमर सिंह, श्याम चौधरी, नियमित परिचालक जंग बहादुर यादव व अशोक कुमार रायबरेली डिपो की दो बसों का आलमबाग से प्रयागराज रूट पर संचालन करते हैं। 24 फरवरी की रात 9:30 बजे केंद्र प्रभारी ज्योति अवस्थी ने सिंगिल चालक के जरिये शिव अमर सिंह व श्याम चौधरी पर बस को लखनऊ से दिल्ली ले जाने का आदेश दिया था।  

29 यात्रियों के मरने पर हुआ था आदेश
साल 2019 में अवध डिपो की जनरथ बस पुल से नीचे गिरने से 29 यात्रियों की मौत हुई थी। तत्कालीन एमडी राजशेखर ने आदेश दिए थे कि 300 किमी से अधिक दूरी पर दो चालक बस पर जाएंगे। तब से इस आदेश पर चालक व परिचालक अमल कर रहे हैं।
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दिल्ली बस न ले जाने पर कार्रवाई
रायबरेली डिपो के चार चालक व परिचालक पर दिल्ली बस न जाने पर कार्रवाई की गई है। मगर, सिंगिल चालक के जरिये 300 किमी से अधिक दूरी पर बस भेजने का प्रावधान नहीं है। पूरे प्रकरण की रिपोर्ट मांगी है।
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- पीके बोस, क्षेत्रीय प्रबंधक लखनऊ परिवहन क्षेत्र रोडवेज

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