उप्र. राज्य सड़क परिवहन निगम ने सेवानिवृत्त कार्मिकों को दोबारा मानदेय के आधार पर नियुक्त करने का रास्ता खोल दिया है। ये रिटायर्ड कर्मी बस संचालन से लेकर कार्यालय तक में काम कर सकेंगे। ऐेसे सेवानिवृत्तोें की क्षेत्रीय प्रबंधक व सेवा प्रबंधक भर्ती करेंगे। परिवहन निगम के निदेशक मंडल ने इनकी सेवा शर्ते व मानदेय को तय कर दिया है।
इस संबंध में बीती 27 अप्रैल को प्रबंध निदेशक राजेंद्र प्रताप सिंह ने प्रदेश के सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों व सेवा प्रबंधकों को सरकुलर जारी किया है। अब जो सेवानिवृत्त नौकरी पर रखे जाएंगे तो उनको संशोधित मानदेय हासिल होगा। संशोधित मानदेय को ग्रेड वेतन के आधार पर तय किया गया है। अब तक सिर्फ चालक, परिचालक व लिपिक ही मानदेय के आधार पर नौकरी पर रखे जाते थे, मगर अब प्रशासनिक व लेखा संवर्ग के सेवानिवृत्त कर्मियों को भी इसका लाभ मिलेगा। प्रबंधन ने निगम में चालकों व परिचालकों आदि की काफी होने से सेवानिवृत्तों के जरिए व्यवस्था पटरी पर रखने का प्रयास किया है। दरअसल, निगम ने जो नई बसें खरीदी उनका इसी महीने से आने का सिलसिला शुरू होगा।
इस तरह मिलेगा मानदेय
संवर्ग पद का ग्रेड वेतन वर्तमान देय राशि संशोधित देय राशि
लिपिक 2800 12,000 14,900
लिपिक 2400 10,000 12,400
चालक 1900 10,000 12,400
परिचालक 1900 10,000 12,400
प्रशासनिक 4200 ------ 18,000
व लेखा वर्ग
नोट : प्रशासनिक व लेखा वर्ग के सेवानिवृत्तों को पहली बार मौका दिया गया।