आदेश के खिलाफ मंडलायुक्त के यहां एक माह के भीतर अपील की जा सकती है। यह प्रावधान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 12-डी (2) के तहत है।
प्रबंधक श्रीकांत साहू का कहना है कि महाविद्यालय बंद नहीं होने दिया जाएगा। मैं न्यायालय में गुहार लगाऊंगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानाचार्य इस समय सरकार से जुड़े हैं और वही सब करवा रहे हैं।
लविवि के रजिस्ट्रार भावना मिश्रा का कहना है कि संस्था का पंजीकरण निरस्त हुआ है तो यह गंभीर मामला है। अभी हमारे पास आदेश की कॉपी नहीं आई है। कॉपी मिल जाए उसके बाद विश्वविद्यालय आवश्यक कदम उठाएगा।