स्थानीय निकायों और अवसंरचना परियोजनाओं (आवासीय व अन्य) के लिए वार्षिक शुल्क की भी नई दरें तय कर दी गई हैं जो उत्सर्जित और उपचारित मल के आधार पर 5 हजार रुपये से लेकर 6 लाख रुपये तक हैं। सहमति के लिए संचालन शुल्क डेढ़ गुना होगा। इसमें अपार्टमेंट, वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स, कार्यालय कॉम्प्लेक्स, शैक्षणिक संस्थान, टाउनशिप, स्थानीय निकाय जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड शामिल हैं।
उद्योगों के लिए जल व वायु प्रदूषण नियमावली के तहत निर्धारित शुल्क की नई दरें (रुपये में)
- 1000 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश होने पर : हरी 5 लाख, नारंगी 5.75 लाख और लाल श्रेणी की 6.5 लाख
- 500-1000 करोड़ तक पूंजी निवेश पर : हरी श्रेणी के लिए 1.5 लाख, नारंगी के 1.72 लाख और लाल 1.95 लाख
- 100-500 करोड़ तक पूंजी निवेश पर : हरी के लिए 1.0 लाख, नारंगी 1.15 लाख और लाल श्रेणी के लिए 1.3 लाख
- 50-100 करोड़ तक पूंजी निवेश पर : हरी के लिए 75 हजार, नारंगी 86 हजार और लाल 94 हजार
- 10-50 करोड़ के निवेश पर : हरी श्रेणी के लिए 50 हजार, नारंगी 58 हजार और लाल 65 हजार
-1-10 करोड़ रुपये तक पूंजी निवेश पर : हरी के लिए 20 हजार, नारंगी 23 हजार और लाल 26 हजार
- एक करोड़ रुपये तक पूंजी निवेश पर : हरी : 5 हजार, नारंगी 7500 और लाल 10 हजार