प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के उस फैसले को लागू करने का फैसला किया है जिसमें पेंशनर सैन्य कर्मियों के आश्रितों को दोहरे पेंशन का लाभ देने की बात कही गई है। शासन ने इस सबंध में आदेश जारी कर दिया है।
रक्षा मंत्रालय ने ऐसे सैन्य पेंशनरों के परिवारीजनों के बारे में नई व्यवस्था की है जो सैन्य सेवा से मुक्त किए गए अथवा सेवानिवृत्त होने के बाद सिविल सेवा में या केंद्र अथवा राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त संस्थाओं व स्थानीय निधियों में फिर से नियुक्ति प्राप्त करते हैं।
इसके अलावा ऐसे सैन्य कर्मियों के परिवार भी नए आदेश का फायदा पाएंगे जिनको मृत्यु की तिथि तक सैन्य सेवा के लिए स्वीकृत पेंशन मिल रही थी।
इस तरह के कर्मियों के परिवार को उनकी सिविल सेवा के लिए स्वीकृत पारिवारिक पेंशन (यदि कोई हो) के साथ-साथ 24 सितंबर 2012 से सैन्य सेवा के लिए भी पारिवारिक पेंशन मिलेगी।
वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में जारी आदेश में समस्त प्रमुख सचिवों, सचिवों व विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने विभाग में पुनर्नियोजित सैन्य पेंशनरों को जानकारी दे दें, जिससे कर्मी संबंधित रिकॉर्ड आफिस से संपर्क कर इस संबंध में कार्यवाही कर सकें।