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लखनऊ में स्पीड ब्रेकरों का हाल सुधारने को कदम उठाएगी सरकार

Tue, 31 Oct 2017 02:59 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
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डेमो - फोटो : डेमो
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लखनऊ में स्पीड ब्रेकरों और सड़कों पर सुरक्षा के हाल सुधारने के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं। इस संबंध में दायर याचिका की सुनवाई में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अब्दुल मोइन ने दो हफ्ते में सरकार को पक्ष रखने के लिए कहा। सरकार की ओर से भी याचिका को वाजिब बताते हुए कदम उठाने का आश्वासन दिया गया है। अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।
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अब्दुलाह रमजी खान की ओर से दायर जनहित याचिका में प्रदेश के शहरी विकास विभाग सहित लखनऊ नगर निगम को प्रतिवादी बनाया गया था। सुनवाई के दौरान मुख्य स्थायी अधिवक्ता रमेश पांडेय ने हाईकोर्ट के समक्ष माना कि याची द्वारा उठाया गया मुद्दा जनहित का और उचित है।

प्रदेश सरकार याचिका में सामने आई बातों के अनुसार जरूरी कदम उठाएगी। यह कदम लखनऊ ही नहीं यूपी के अन्य शहरों में भी लागू किए जाएंगे। इसके लिए संबंधित विभागों को सरकार जल्द निर्देश जारी करेगी। इसके लिए दो हफ्ते का समय मांगा गया। हाईकोर्ट ने इस पर सहमति जताते हुए अगली सुनवाई 20 नवंबर को रखी है।
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पढ़ें, याची ने उठाए ये मुद्दे

डेमो - फोटो : डेमो
याची ने ये मुद्दे उठाए
1. हाईकोर्ट नगर निगम को निर्देश दे कि राजधानी में बने स्पीड ब्रेकरों पर सही मार्किंग करवाई जाए।
2. स्कूल, रिहायशी क्षेत्रों, कॉलेजों, हॉस्पिटल आदि जगहों पर ऐसे स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं जो दूर से नजर आ सकें।
3. ऐसी सभी जगहों पर स्पीड ब्रेकर बनवाए जाएं जहां बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं।
4. सड़क के उन ब्लॉक पर रोशनी की हमेशा व्यवस्था करवाएं जहां अंधेरा रहता है और स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं।
5. सड़क पर आगे स्पीड ब्रेकर होने की सूचना देते साइन बोर्ड भी लगाए जाएं।
6. लोग अपनी मर्जी से सड़कों पर स्पीडब्रेकर न बना लें यह सुनिश्चित करवाया जाए और केवल निगम या संबंधित विभाग ही यह काम करें। 
 
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