फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

यूपी शासन का फैसला : दिव्यांग व गर्भवती को छोड़ सभी को आना होगा दफ्तर, 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति की व्यवस्था खत्म

Tue, 25 Jan 2022 09:44 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ

सार

कोविड की तीसरी लहर के प्रभाव में कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मियों की उपस्थिति की व्यवस्था समाप्त कर दी है।
विज्ञापन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कोविड की तीसरी लहर के प्रभाव में कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मियों की उपस्थिति की व्यवस्था समाप्त कर दी है। दिव्यांग कर्मचारियों और गर्भवती को छोड़कर अब सभी कार्मिकों को कार्यालय आना होगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

विज्ञापन


मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी सरकारी कार्यालयों में कार्यरत शारीरिक रूप से दिव्यांग कार्मिकों व गर्भवती महिलाओं को घर से कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाए। वे इस दौरान अपने मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेंगे। आवश्यकता होने पर उन्हें कार्यालय बुलाया जा सकेगा। शेष व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू रहेगी। प्रदेश सरकार ने कोविड की तीसरी लहर में संक्रमितों की संख्या बढ़ने पर 13 जनवरी को सभी सरकारी कार्यालयों में समूह ख, ग व घ के कार्मिकों की उपस्थिति की रोस्टर व्यवस्था लागू की थी। ऑफिस में 50 फीसदी कार्मिकों की उपस्थिति जबकि बाकी को घर से कार्य की अनुमति दी गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें