आरोप है कि अमिताभ ठाकुर ने अवैध रूप से जमीन का आवंटन कराया और बेनामी संपत्ति बनाई। आरोपी ने खरगापुर में ममता गृह निर्माण समिति के सचिव से मिलीभगत और पूर्व में खरीदे भूखंड को फिर से जाली दस्तावेज से पत्नी नूतन ठाकुर के नाम दर्ज करवाकर कब्जा कर लिया।
पद का दुरुपयोग कर अनावश्यक रूप से धन और बेनामी संपत्ति बनाने के आरोपी पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की अग्रिम जमानत अर्जी एडीजे रविंद्र प्रसाद गुप्ता ने खारिज कर दी है।
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अभियोजन की ओर से बताया गया कि पुलिस कमिश्नर के 23 सितंबर 2025 के आदेश से मामले की रिपोर्ट गोमतीनगर थाने में दर्ज की गई थी। मामले में वादी संजय शर्मा ने शिकायत की थी।
एफआईआर के मुताबिक अमिताभ ठाकुर ने अवैध रूप से जमीन का आवंटन कराया और बेनामी संपत्ति बनाई। आरोपी ने खरगापुर में ममता गृह निर्माण समिति के सचिव से मिलीभगत और पूर्व में खरीदे भूखंड को फिर से जाली दस्तावेज से पत्नी नूतन ठाकुर के नाम दर्ज करवाकर कब्जा कर लिया।
शिकायत में कहा गया कि अमिताभ ठाकुर ने मामले के जांच अधिकारियों को धमकी दी। आरोपी से पारिवारिक सदस्यों की सूची मांगी गई तो उसने तत्कालीन आईजी तनुजा श्रीवास्तव को धमकी भरा पत्र लिखा। कोर्ट में बताया गया कि नूतन ठाकुर ने पीआईएल दाखिल करने को पेशा बना रखा है।