गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के खिलाफ उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने विधि विरुद्घ क्रिया कलाप निवारण अधिनियम (यूएपीए) के तहत भी मामला दर्ज कर लिया है। शनिवार को उसे गोरखपुर में सत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में गोरखपुर जेल भेज दिया गया।
एटीएस के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुर्तजा से हुई पूछताछ, मिले इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वित्तीय लेन देन के आधार पर मुर्तजा के खिलाफ यूएपीए की धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा एटीएस में स्थानांतरित कर दिया गया है। मुर्तजा के खिलाफ पहले से दर्ज मुकदमे में यूएपीए की धारा 16, 18, 20 व 40 की बढ़ोत्तरी की गई है।
यूएपीए की धारा 16 यानी आतंकी गतिविधियों में शामिल होना, धारा 18 यानी आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी करना या षड्यंत्र करना, धारा 20 यानी आतंकी गिरोह या संगठन का सदस्य होना और धारा 40 यानी आतंकी संगठन के लिए फंडिंग करने के आरोप में दर्ज की जाती है। एटीएस के सूत्रों ने यह भी बताया कि इस पूरे मामले को गोरखपुर से लखनऊ की एनआईए व एटीएस की विशेष अदालत में स्थानांतरित कराने के लिए भी अर्जी दी गई है, जिस पर जल्द फैसला होगा।
एनआई अपने हाथ में ले सकती है केस
सूत्रों का कहना है कि इस पूरे मामले में यूएपीए की धाराओं में बढ़ोत्तरी होने से केस राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को भी स्थानांतरित हो सकता है। आम तौर पर ऐसे मामलों की जांच एनआईए ही करती है। इस मामले में भी एनआईए ने मुर्तजा से पूछताछ की थी।