कोर्ट ने दो जालसाजों को सुनाई सजा। (फोटो ः प्रतीकात्मक)
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हर माह मोटी रकम कमाने का झांसा देकर लाख रुपये हड़पने वाले प्रमोद बजाज और सतीश जेटली को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। एसीजेएम शांतनु त्यागी ने दोनों दोषियों को 2-2 वर्ष कारावास और 10-10 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।
कोर्ट में सहायक अभियोजन अधिकारी निशा दुबे ने तर्क दिया कि वादी प्रमोद जायसवाल ने आशियाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें बताया गया था कि आरोपियों की कंपनी सारा एक्वासॉफ्ट ने वादी को हर माह 45 हजार रुपये देने का वादा कर 20 लाख रुपये निवेश कराए बाद में आरोपियों ने न तो लाभांश दिया और न ही रकम लौटाई।
रिपोर्ट की अर्जी पर गोमतीनगर थाने से रिपोर्ट तलब
सोलर पैनल लगाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने के आरोपों को लेकर ब्लू बेरी सोलो इंफोर्मेटिक सलूशन के मालिक कुमार स्वप्निल शर्मा और बुशरा खातून के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग वाली अर्जी पर सीजेएम ने गोमतीनगर थाने से रिपोर्ट तलब की है। मामले की अगली सुनवाई नौ फरवरी को होगी। कोर्ट में अर्जी देकर वादी आदिल हुसैन सिद्दीकी ने बताया कि वादी की मां रईस फातिमा से ब्लू बेरी कंपनी के कुमार स्वप्निल और बुशरा ने संपर्क किया था। इस दौरान दोनों ने खुद की कंपनी को नेडा से रजिस्टर्ड बताया था। दोनों के कहने पर वादी की मां ने सितंबर 2021 में छत पर सोलर छतरी लगाने के लिए 1.20 लाख रुपये आरोपियों को दिए थे। लेकिन आरोपियों ने कोई काम नहीं किया और धन हड़प लिया।