चार जुलाई से जिला जेल में कैद भाजपा के साठ में दो कार्यकर्ताओं को गुरुवार को 81 दिन बाद सलाखों से आजादी मिल गई। हाईकोर्ट ने 16 सितंबर को सभी साठ भाजपाइयों की जमानत मंजूर कर ली थी।
गुरुवार को हाईकोर्ट का आदेश सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया। जिस पर एसीजेएम- चतुर्थ मोना पंवार ने सुनवाई के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं को 70-70 हजार के दो-दो जमानती दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया।
मजिस्ट्रेट ने सभी जमानतियों को संबंधित थानों की पुलिस से सत्यापन कराने का भी आदेश दिया। दो कार्यकर्ताओं के जमानतियों का सत्यापन होने के बाद उनकी रिहाई का परवाना जारी कर दिया गया, जबकि बाकी की सत्यापन रिपोर्ट आना बाकी है।
कांठ के गांव अकबरपुर चैदरी में शिव मंदिर से लाउडस्पीकर उतारे जाने के विरोध में भाजपा ने चार जुलाई को कांठ में हिंदू महापंचायत बुलाई थी।