इससे पहले आवास विभाग में श्रेणीवार मकान बनाने के संबंध में क्रमश: 12, 18, 24 व 30 मीटर चौड़ी सड़क पर ही मकान बनाने का मानक तय किया था। इन मानकों को संशोधित करते हुए सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर कर दिया है। न्यूनतम 9 मीटर की चौड़ाई का मानक सिर्फ दो हेक्टेयर के क्षेत्रफल वाली आवासीय योजना में ही लागू होंगी। जबकि 2 से 5 हेक्टेयर वाली योजनाओं में 12 मीटर 5 से 10 हेक्टेयर वाली योजनाओं में 18 मीटर और इससे अधिक क्षेत्रफल वाली अवासीय योजनाओं के लिए 24 मीटर चौड़ी सड़क का प्रावधान किया गया है
योजना की लागत का 15 प्रतिशत राशि रहेगी बंधक
संशोधित नीति में योजना की कुल लागत की 20 फीसदी राशि को परफॉरमेंस गारंटी के रूप में वित्त आयोग के पास बंधक रखे जाने मानक में भी बदलाव करते हुए इसे घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया है का मानक प्रावधान किया गया है।