प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) कार्डधारक को या उनके परिवार के सदस्यों के लिए गंभीर रोगों के उपचार के लिए पांच करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है।
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अरविंद कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आरोग्य निधि का गठन किया है।
इसके जरिये उन्हें विशिष्ट गंभीर रोगों के इलाज के लिए सहायता दी जाती है। बीपीएल कार्ड न होने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आय प्रमाण पत्र जरूरी है। इसमें आय 24,000 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आरोग्य निधि के तहत पात्र व्यक्तियों को आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के लिए जिला स्तर पर डीएम को 1.50 लाख रुपये तक स्वीकृत करने का अधिकार है।
इसके लिए डीएम की अध्यक्षता में जनपदीय समिति एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में तकनीकी समिति गठित है। डेढ़ लाख रुपये से अधिक के प्रकरण महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति को जिलाधिकारी द्वारा सीधे संदर्भित किया जाएगा।
महानिदेशक स्वास्थ्य अपनी संस्तुति एवं प्रस्ताव प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की अध्यक्षता में गठित राज्य संचालन समिति को प्रेषित करेंगे।