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बैंडबाजा की इजाजत के लिए शुरू हुई अब ये व्यवस्था, तीन दिन में मिलेगी अनुमति

Tue, 06 Feb 2018 03:45 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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बैंड बाजा की अनुमति के लिए कलेक्ट्रेट में खुली एकल खिड़की - फोटो : amar ujala
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शादी में बैंड-बाजा की अनुमति के लिए अब लोगों को कलेक्ट्रेट में भटकना नहीं पड़ेगा। लोगों की समस्याओं को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर कलेक्ट्रेट में सोमवार से सिंगल विंडो व्यवस्था शुरू कर दी गई। लोगों की परेशानी को देखते हुए अमर उजाला ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था।

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जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रभारी अधिकारी व एडीएम सिटी पश्चिम संतोष कुमार वैश्य ने शादी में बैंडबाजा व डीजे बजवाने की अनुमति लेने को कलेक्ट्रेट परिसर में एकल विंडो व्यवस्था सोमवार से शुरू करा दी। इसके तहत अब शहरी थाना क्षेत्रों में आने वाले सभी आवेदक कलेक्ट्रेट परिसर स्थित नाजिर कक्ष संख्या 7 में बनाए गए एकल काउंटर पर आवेदन जमा कर सकेंगे।

इसके बाद संबंधित थाने की सत्यापन रिपोर्ट ली जाएगी। एसीएम की अनुमति बाद दो-तीन दिन में आवेदकों को बैंडबाजा अथवा डीजे बजवाने की अनुमति एकल काउंटर से ही प्रदान करा दी जाएगी। एडीएम सिटी पश्चिम ने बताया कि आवेदनों के निस्तारण के लिए अपर नगर मजिस्ट्रेट स्तर पर एसीएम प्रथम से लेकर एसीएम सप्तम तक की रोस्टर वाइज ड्यूटी लगाई गई है।
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हर मजिस्ट्रेट नियमित तौर पर सुबह जमा होने वाले आवेदनों को पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर अनुमति जारी करेगा। थाना स्तर से आवेदन सत्यापित कराने में होने वाली परेशानी से राहत दिलाने को पुलिस विभाग में भी कुछ अधिकारी नामित किए गए हैं।

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ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदनों का निस्तारण तहसील में

बैंडबाजा की अनुमति के ल‌‌िए खुली खिड़की - फोटो : amar ujala
वो रोस्टर के हिसाब से नियमित तौर पर कार्यालय अवधि में नजारत कक्ष में बैठकर आवेदकों की रिपोर्ट सत्यापित करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदनों का निस्तारण तहसील में एडीएम सिटी पश्चिम ने बताया कि ग्रामीण इलाकों के आवेदकों को आयोजनों में बैंड-बाजा की अनुमति देने का कार्य संबंधित तहसील कार्यालय से एसडीएम की निगरानी में ही होगा।

ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के आवेदन कलेक्ट्रेट में संचालित एकल विंडो पटल से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साथ ही सभा, रैली, रामायण, जागरण अथवा अन्य धार्मिक आयोजन से जुड़े आवेदनों का निस्तारण भी एकल विंडों से नहीं होगा। इसके लिए आवेदक को स्वयं आवेदन पर पुलिस सत्यापन बाद संबंधित एसीएम से मिलकर अनुमति लेनी होगी।
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