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Sitapur: सांसद राकेश राठौर की नियमित जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट में करेंगे अपील

Wed, 05 Feb 2025 05:44 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर

सार

दुष्कर्म के मामले में आरोपी सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की नियमित जमानत याचिका एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
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कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की जमानत अर्जी खारिज। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की नियमित जमानत याचिका को एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि सांसद राकेश राठौर पर 17 जनवरी को दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वह जिला कारागार में निरुद्ध हैं।

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उनकी ओर से अधिवक्ता ने जिला जज की कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल की थी। जिला जज ने याचिका को एडीजे एमपी एमएलए दिनेश नागर की कोर्ट में स्थानांतरित किया था। इस पर मंगलवार और बुधवार को बहस हुई। बुधवार को कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
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अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे सांसद
जमानत याचिका खारिज होने के बाद सांसद राकेश राठौर अब हाईकोर्ट में अपील करेंगे। उनके अधिवक्ता इसकी तैयारी में जुट गए हैं।

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