अंबेडकरनगर। जैतपुर क्षेत्र में वर्ष 2022 में पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने के मामले में अभियुक्त अनिल कुमार को पांच वर्ष के सश्रम कारावास व सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं आर्म्स एक्ट के मामले में दो साल की सजा सुनाई गई है।
जैतपुर के तत्कालीन थाना अध्यक्ष विवेक वर्मा ने 08 मई 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि दिनांक 08 मई को वह पुलिस हमराहियों के साथ एक दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए निकले थे। इस दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि वांछित आरोपी मोटरसाइकिल से रायपुर मोड़ की तरफ आ रहा है। जब पुलिस पार्टी रायपुर मोड़ पर पहुंची और एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, तो वह व्यक्ति पुल की ओर भागने लगा और पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में सिपाही जीवित लाल के बाएं हाथ की हड्डी क्षतिग्रस्त हो गई थी। पुलिस ने जवाबी घेराबंदी करते हुए न्यूनतम फायरिंग की और अंततः हमलावर को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अनिल कुमार निवासी गोविंदपुर थाना जैतपुर के पास से असलहा व कारतूस भी मिला था। सबूतों और गवाही के आधार पर अपर जिला जज प्रथम जया पाठक ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।