रेप के खिलाफ अब तक के सबसे कड़े कानून पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सहमति की मुहर लगा दी है। कैबिनेट द्वारा शनिवार को इस संबंध में अध्यादेश पारित किया गया था। अब नए कानून के मुताबिक 12 साल की बच्चियों से रेप करने वालों को 10 साल से उम्रकैद तक की सजा के बदले न्यूनतम 20 साल की कैद से लेकर फांसी की सजा दिए जाने का प्रावधान है।
पॉक्सो एक्ट में संशोधन कर 12 से 16 साल तक की किशोरी से रेप मामले में अब अधिकतम ताउम्र कैद और इससे अधिक आयुवर्ग की महिलाओं से रेप मामले में न्यूनतम 7 साल की सजा को बढ़ा कर अधिकतम उम्रकैद कर दिया गया है।