जेलों की कैंटीन में अल्पाहार की कुछ वस्तुओं के बेचने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह कदम अनियमितताओं की शिकायत के बाद उठाया गया है। ऐसे में जेल कैंटीनों में अब कुछ खास खाद्य पदार्थों की बिक्री हो सकेगी।
जेल कैंटीन में समोसा, छोला-भटूरा, परांठा, रसगुल्ला, ब्रेड पकौड़ा आदि बनाकर बंदियों को बेचने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन इसको लेकर लगातार अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही थीं। जांच में शिकायतें सही पाई गईं।
इसके बाद गृह विभाग ने जेल कैंटीनों में बनने वाली इस तरह के कुल 13 खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही जेलों में तैनात अधिकारियों को नई व्यवस्था का सख्ती के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
रोजमर्रा की इन 20 वस्तुओं की होगी बिक्री
जेलों की कैंटीनों से अब रोजमर्रा की कुल 20 वस्तुओं की ही बिक्री ही हो सकेगी। इनमें किसी अच्छी फर्म के पैक्ड दही/लस्सी, दूध/मट्ठा, पैक्ड बिस्किट व नमकीन, टूथपेस्ट/पाउडर, टूथब्रश, पैक्ड अचार, साबुन, प्लास्टिक पैक में सरसों/नारियल/आंवला का तेल, चना, पालीपैक में ब्रांडेड घी, ब्रेड/बन, पैक्ड लइया-चना, बनी चाय, बुट पालिश, अंडरवीयर, बनियान, चप्पल-जूते, रुमाल/तौलिया/गमछे, मोजे और मच्छर भगाने वाला क्वायल/क्रीम शामिल हैं।