एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर कम से कम तीन ओडीओपी उत्पाद स्टोर में प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। चिह्नित ओडीओपी स्टोर का कुल डिस्प्ले किए गए क्षेत्रफल का न्यूनतम 50 प्रतिशत स्थान ओडीओपी उत्पादों और ब्रांडिंग सामग्री के लिए आरक्षित रहेगा। वहीं, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों में स्थापित होने वाले ओडीओपी स्टोर में पूरा स्थान इन्हीं उत्पादों के उपयोग में लाया जाएगा।
कोई भी सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी विधिक इकाई इस योजना के तहत आवेदन कर सकती है। स्टोर्स पर उन्हीं जिलों से ओडीओपी उत्पाद खरीद कर बिक्री किए जा सकेंगे, जिन जिलों के ओडीओपी उत्पाद के लिए वो चिह्नित होगा। योजना में वही स्टोर पात्र होंगे, जिनका उस स्टोर विशेष के लिए जीएसटी नंबर होगा।
ओडीओपी स्टोर के लिए चयनित आवेदक से एक वर्ष के लिए अनुबंध साइन किया जाएगा। वहीं, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के लिए चयनित आवेदक और आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के बीच 2 वर्ष का अनुबंध हस्ताक्षरित किया जाएगा, जिसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों के लिए कई अन्य मानक भी तय किए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।
पंचायत क्षेत्र में स्थापित ओडीओपी स्टोर के लिए 40,000 रुपये, नगर पालिका क्षेत्र में 60,000 रुपये, नगर निगम क्षेत्र में 1,00,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। अनुबंध हस्ताक्षरित होने के 30 दिन के अंदर कुल वार्षिक सहायता का शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया जाएगा।
चयनित आवेदकों को 6 माह की अवधि के लिए बैंक गारंटी भी देनी होगी। योजना के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त पाए जाने पर बैंक गारंटी अवमुक्त कर दी जाएगी। प्रावधानों का पालन न होने पर बैंक गारंटी जब्त की जाएगी। अनुबंध की अवधि 2 वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जाएगी।
द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए वित्तीय सहायता की सीमा प्रथम वर्ष में प्रदान कुल वित्तीय सहायता की 25 प्रतिशत होगी। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के लिए अलग वित्तीय सहायता प्रस्तावित की गई है। दिल्ली-मुंबई में एयरपोर्ट पर ओडीओपी स्टोर खोलने पर 5 लाख रुपये और रेलवे स्टेशन पर स्टोर खोलने के लिए 2 लाख रुपये, लखनऊ, वाराणसी, पुणे, कोच्चि, बड़ोदरा, अमृतसर, इंदौर, नागपुर, मंगलौर, विशाखापतनम, तिरुपति व अन्य प्रदेश की राजधानियों में स्टोर्स के लिए यह राशि क्रमश: 4 लाख व डेढ़ लाख होगी। इसके अलावा अन्य स्थानों पर एयरपोर्ट पर यह सहायता राशि 3 लाख रुपये व रेलवे स्टेशन पर 75 हजार रुपये होगी।
प्रस्ताव के अनुसार, कोई भी आवेदक निर्धारित प्रारूप पर संबंधित जिले के जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में आवेदन कर सकता है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर स्टोर्स के लिए आवेदन आयुक्त एवं निदेशक उद्योग को करना होगा। चयन ओडीओपी उत्पादों को अधिक डिस्प्ले स्थान प्रदान करने वाले स्टोर्स को घटते क्रम में रखकर बनाई गई वरीयता सूची के आधार पर होगा।