मृतक कैदी की पत्नी की अर्जी पर कोर्ट ने तलब की रिपोर्ट। (फोटो ः प्रतीकात्मक)
- फोटो : ??? ?????
लूट के आरोप में बंद कैदी रूपेश कुमार प्रजापति को प्रताड़ित कर हत्या करने के आरोपों को लेकर जेल अधीक्षक सहित आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट की मांग वाली अर्जी पर सीजेएम रवी कुमार गुप्ता ने थाना गोसाईंगंज से रिपोर्ट तलब की है। मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी।
कोर्ट में रूपेश की पत्नी लाली देवी की ओर से अर्जी दाखिल कर जेल अधीक्षक, जिला कारागार, जेल उपाधीक्षक, मुख्य बंदी, ड्यूटी के समय तैनात बंदी रक्षक, शोहराब उर्फ शोएब, नसीम एवं शमशाद को आरोपी बनाया गया है।
कहा गया है कि वादिनी के पति लूट के मामले में 12 अगस्त 2021 को जेल भेजे गए थे। वादिनी के भाई उपेंद्र व मामा रामासरे जेल में रूपेश से मिलने गए थे तो उसने बताया था कि शोहराब, नसीम, शमशाद, कमलेश, संदीप, अशोक, संतोष कुमार व जेल प्रशासन के अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है।
पैसे न होने कारण जेल के कर्मचारियों एवं अधिकारी उसे जलील करते हैं। थानाध्यक्ष गोसाईंगंज को भेजी गई रिपोर्ट में वादिनी लाली देवी ने कहा है कि 25 अक्तूबर 2021 को उसके पति की हत्या कर दी गई तथा आत्म हत्या का रूप देकर मामले को रफादफा किया जा रहा है एवं साक्ष्य मिटाया जा रहा है, जिसके कारण मामले की रिपोर्ट दर्ज करना आवश्यक है।