राज्य सरकार ने रजिस्ट्री दफ्तरों में 23 नवंबर तक 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव एवं निबंधक, स्टांप एवं निबंधन अनिल कुमार ने मंगलवार को इसका आदेश जारी किया।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक सेवाओं में पुराने नोटों को स्वीकार करने को लेकर 11 नवंबर को जारी अधिसूचना के आधार पर प्रदेश के सभी रजिस्ट्री एवं निबंधन कार्यालयों में 23 नवंबर तक 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को स्वीकार करना अनिवार्य कर दिया गया है।
सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन शुल्क के तौर पर लिए जाने वाले पुराने नोटों का पूरा लेखा-जोखा भी रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्टांप वादों के निस्तारण के बाद यदि किसी भी व्यक्ति पर अतिरिक्त स्टांप शुल्क निर्धारित किया जाता है तो उस धनराशि का भुगतान भी पुराने नोटों के रूप में किया जा सकेगा। अनिल कुमार ने बताया कि इसके साथ ही रोज जमा होने वाली धनराशि को अगले दिन बैंकों में जमा करने जरूरी होगा।
केंद्र द्वारा अचानक बड़े नोट बंद करने के फैसले से स्टांप एवं निबंधन विभाग को तगड़ा झटका लगा है। इससे प्रदेश भर में जहां रजिस्ट्री की संख्या में भारी गिरावट आई है, वहीं राजस्व भी करीब 77 फीसदी घट गया है।