रायबरेली जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में करीब एक माह पहले छह साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 22 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला बुधवार को पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विजय पाल ने महज 10 दिनों की सुनाई के बाद सुनाया।
पीड़िता के पिता के अनुसार बीते 17 सितंबर को उसकी छह साल की बेटी के साथ पड़ोसी राममिलन लोध उर्फ पुल्ली ने दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाते हुए जुर्माने की राशि में से 12 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
छह दिन में पूरी हुई थी विवेचना
मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के छह दिनों में ही विवेचना पूरी कर ली गई। विवेचक सीओ महराजगंज विनीत सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ 23 सितंबर को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।
कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ 26 सितंबर को आरोप निर्धारित करते हुए 28 सितंबर से गवाही की प्रक्रिया शुरू कराई थी।