पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने भूमाफिया दिलीप सिंह बाफिला व उसके भतीजे प्रवीण सिंह बाफिला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को दिलीप की 48 करोड़ 22 लाख तीन हजार 442 रुपये कीमत की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया गया, जबकि प्रवीण की नौ लाख 73 हजार 798 रुपये कीमत की संपत्ति कुर्क की जाएगी।
संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) पीयूष मोर्डिया ने बताया कि इंदिरानगर के शक्तिनगर निवासी भूमाफिया दिलीप सिंह बाफिला गिरोह बनाकर जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करता है। जमीन पर कब्जा करने से लेकर एक जमीन कई-कई लोगों को बेचने और तगादा करने पर गालीगलौज के साथ ही जान से मारने की धमकी देता है। दिलीप के खिलाफ गोमतीनगर, गोमतीनगर विस्तार व विकासनगर थाने में धोखाधड़ी व गैंगस्टर एक्ट के 17 मुकदमे दर्ज हैं।
ऐसे में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के तहत अपराध के जरिये अर्जित की गई उसकी 48 करोड़, 22 लाख, तीन हजार, 442 रुपये कीमत की संपत्ति कुर्क करने का बुधवार को आदेश जारी किया गया है। इसमें लग्जरी वाहनों के साथ ही बीकेटी के ग्राम मोहम्मदपुर सरैया स्थित द हिमालयन पब्लिक स्कूल सेवा संस्थान की इमारत व आसपास की कई जमीनें, गोमतीनगर विस्तार के मकदूमपुर स्थित प्लॉट, लखनऊ व मेरठ के विभिन्न बैंकों में जमा रकम शामिल है।
पुलिस के मुताबिक दिलीप सिंह बाफिला का भतीजे प्रवीण सिंह बाफिला निवासी रामआसरे पुरवा, खरगापुर, थाना गोमतीनगर विस्तार भी जमीनों पर कब्जा व धोखाधड़ी करता है। उसके खिलाफ गोमतीनगर व गोमतीनगर विस्तार थाने में सात मुकदमे दर्ज हैं। इनमें गैंगस्टर एक्ट का भी एक मुकदमा शामिल है। संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) पीयूष मोर्डिया ने बुधवार को प्रवीण की भी नौ लाख 73 हजार 798 रुपये कीमत की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। इसमें कार, बाइक व दो बैंकों में उसके खाते में जमा रकम शामिल है।