शेयर मार्केट में निवेश के दौरान कंपनियों द्वारा की गई गलती से
निवेशक को नुकसान हो रहा है, या उसके साथ जालसाजी की जा रही है तो निवेशक
सेबी में शिकायत करें।
यह निवेशकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही बना
है। सेबी लखनऊ के एजीएम नवीन शर्मा ने सोमवार को ये बातें कहीं।
वे
आईसीएसआई की लखनऊ ब्रांच द्वारा पीएचडी चैंबर कार्यालय में आयोजित
व्याख्यान में कंपनी सेक्रेट्रीज और स्टूडेंट्स को संबोधित कर रहे थे।
नवीन
शर्मा ने कहा कि निवेशकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए लगातार
कानून बन रहे हैं। सेबी ने इंटीग्रेटेड मार्केट सर्विलांस सिस्टम बनाया है। जो यह देखता है कि मार्केट में गलत तौर तरीके न अपनाए जाएं।
उन्होंने
बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक इंवेस्टर्स अवेयरनेस एसोसिएशन है,
जो बहुत आश्चर्यजनक है। लखनऊ और उत्तर प्रदेश के निवेशकों में इस संबंध
में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है।
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